Ajay Rai Congress UP Varanasi

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HIT **** (News Rating Point) 02.04.2016
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रासुका अवैध करार देते हुए रद करने की वजह से इस सप्ताह वाराणसी के कांग्रेस विधायक अजय राय चर्चा में रहे. मूर्ति विसर्जन को लेकर संतों के उत्पीड़न की प्रतिकार यात्रा के दौरान तोड़फोड़ व उपद्रव करने की घटना पर जिलाधिकारी ने राय को रासुका के तहत नजरबंद करने का आदेश दिया था. यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस की खंडपीठ ने अजय राय की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया. याची अधिवक्ता डीएस मिश्र का कहना था कि जिलाधिकारी के समक्ष रासुका लगाने के लिए संतोषजनक तथ्य नहीं थे, साथ ही रासुका से संबंधित पत्रजात याची को नहीं दिए गए जिससे उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है. दरअसल अजय राय के नेतृत्व में वाराणसी में अक्टूबर 2015 को संतों पर लाठी चार्ज के विरोध में प्रतिकार यात्रा निकाली गई. इस दौरान हिंसक झड़पों के चलते अजय राय को गिरफ्तार कर रासुका में नजरबंद किया गया. जिलाधिकारी ने 13 अक्टूबर 2015 को रासुका लगाया था, जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी.

(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)

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