FLOP *** (News Rating Point) 10.12.2016
बुलंदशहर गैंगरेप मामले में विवादित बयान देने वाले यूपी के मंत्री आजम खां के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ठुकरा दिया. कोर्ट ने कहा कि आजम 15 दिसंबर तक दूसरा हलफनामा दें, जिसमें वह बिना शर्त माफी मांगें. जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने आजम के शपथ पत्र के एक पैराग्राफ पर सवाल उठाए और कहा कि यह पैरा यदि से शुरू होता है यानी आप माफी नहीं मांग रहे, खेद जता रहे हैं. आप कह रहे हैं कि यदि मेरे बयान से दुख पहुंचा है, तो….. पीठ ने कहा कि यदि यह अगर से शुरू होता है, तो इसे बिना शर्त माफी नहीं कहा जा सकता. आजम के शपथपत्र पर अटॉर्नी जरनल मुकुल रोहतगी ने भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इसमें कहा गया कि मीडिया ने उनकी बातों को तोड़मरोड़ कर पेश किया. यदि उनके बयानों से पीड़ित को तकलीफ हुई है तो… उन्होंने कहा कि बिना शर्त हलफनामे में अगर और तो जैसे शब्द नहीं होते.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)