HIT * (News Rating Point) 16.05.2015
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री कैलाश नाथ चौरसिया हाईकोर्ट से राहत मिलने की वजह से ख़बरों में नज़र आये. अमर उजाला ने लिखा कि सूबे के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया को सोमवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक आपराधिक मामले में उन्हें दोषी करार देकर सुनाई गई सजा की वजह से विधायक व मंत्री पद पर न रहने देने की गुजारिश वाली दो जनहित याचिकाएं खारिज कर दीं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति श्रीनारायण शुक्ल की खंडपीठ ने यह फैसला ‘लोकप्रहरी’ संस्था के महासचिव एसएन शुक्ल व एक अन्य की पीआईएल पर सुनवाई के बाद खुली अदालत में सुनाया. इनमें आरोप था कि चौरसिया को तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद ही वे विधायक व मंत्री बने रहने के अयोग्य हो गए थे, लिहाजा उन्हें इन पदों पर बहाल रखा जाना कानून की मंशा के खिलाफ है.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)