FLOP **** (News Rating Point) 04.07.2015
इस सप्ताह सीजेएम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास व पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया पर केस दर्ज करने का आदेश दिया. बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरटीओ चुन्नीलाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कटरा कोतवाली पुलिस को आदेश दिया कि राज्यमंत्री के खिलाफ मारपीट व अन्य धाराओं में जांच की जाए. चुन्नीलाल ने 20 जून को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश भारद्वाज की अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में कहा था कि राज्यमंत्री ने उन्हें रेलवे स्टेशन रोड स्थित अपने आवास पर बुलाया. एक लिपिक को दोबारा चार्ज न देने को कहा. मेरे मना करने पर वे नाराज हो गए और साथियों के साथ मिलकर मुझे पीटने लगे. इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश भारद्वाज ने न्यायालय में उपस्थित न होने पर राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया और उनके बड़े भाई ओम प्रकाश चौरसिया के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मजिस्ट्रेट ने कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसका मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश भारद्वाज के न्यायालय में विचाराधीन है. कई बार बयान की तारीख तय होने के बावजूद कुछ आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे. इस पर न्यायालय ने आरोपियों को दिए गए समय पर उपस्थित होने को कहा था. एक आरोपी संदीप बादशाह ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया जबकि एक अन्य आरोपी डॉ.अरविंद श्रीवास्तव ने अनुपस्थिति का कारण वायरल फीवर बताया जिस पर कोर्ट ने उन्हें आराम के लिए कुछ समय दे दिया। लेकिन राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया तथा उनके बड़े भाई और व्यापारी नेता ओम प्रकाश चौरसिया द्वारा पेश न होने की कोई अर्जी न देने पर कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों भाइयों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर शहर कोतवाली पुलिस को उन्हें दो दिन में न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)