Mayawati BSP

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FLOP *** (News Rating Point) 06.08.2016
मायावती सहित उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस पद पर रहते मिले आवास के वह हकदार नहीं हैं. इनके अलावा इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और राम नरेश यादव के नाम हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीवन भर सरकारी आवास के पात्र नहीं हैं. न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वर्ष 2004 की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा कोई भी सरकारी आवास दो से तीन माह के भीतर खाली कर दिया जाना चाहिए. इस पीठ में न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव भी थे. पीठ ने कहा, ‘उन लोगों के पास जीवन भर के लिए सरकारी आवास को अपने पास रखे रहने का अधिकार नहीं है.’ यह फैसला उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से दायर याचिका पर आया है. इस याचिका में सरकारी बंगले पूर्व मुख्यमंत्रियों को और अन्य ‘अयोग्य’ संगठनों को आवंटित किए जाने के खिलाफ निर्देश जारी करने की मांग की गई थी. लोक प्रहरी ने आरोप लगाया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले आवंटित करने के लिए ‘पूर्व मुख्यमंत्री आवास आवंटन नियम, 1997 ‘गैर विधायी’ बना दिया. यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र बंगला मिलने का प्रावधान सरकार ने किया हुआ था. इसी प्रावधान के तहत मायावती, मुलायम, राजनाथ जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के पास सरकारी आवास थे.

(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)

 

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