Rakesh Dhar Tripathi UP Allahabad Handia

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FLOP *** (News Rating Point) 06.08.2016
यूपी में कुछ सालों पहले रही मायावती सरकार में सूबे के उच्च शिक्षामंत्री रहे राकेशधर त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. हाईकोर्ट ने वाराणसी की एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट द्वारा राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. राकेशधर के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति रखने और भ्रष्टाचार का मुकदमा साल 2013 में इलाहाबाद के मुट्ठीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया था. उनके पास 122 करोड़ रूपये की सम्पत्ति पायी गयी जबकि उनकी आय वर्ष 2011-13 के बीच 45 लाख रूपये थी. उन पर आरोप है कि यह रकम उन्होंने मंत्री रहते हुए कमाई थी. कोर्ट ने तेरह अप्रैल को राकेशधर को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी बदले की भावना से की जा रही है. अभियोजन स्वीकृति से पूर्व उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया. याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता ने कहा कि राज्यपाल ने पूर्वमंत्री को दो बार नोटिस भेजा था जिसका उन्होंने उत्तर दिया है. इसके आधार पर राज्यपाल ने साक्ष्यों और तथ्यों को देखते हुए अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है.

(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)

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