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FLOP ** (News Rating Point) 12.12.2015
अवैध तरीके से अकूत संपत्ति कमाने और अन्य आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के नेता मोहम्मद इकबाल इस सप्ताह चर्चा में रहे. इस सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद इकबाल के आरोपों के मामले की स्थिति के बारे में आज केंद्र सरकार से 14 दिसंबर तक जवाब मांगा. मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर तथा न्यायाधीश आर बानुमति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से कहा कि इकबाल के खिलाफ आरोपों की जांच कहां तक पहुंची है, उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में 14 दिसंबर तक सूचित करें. एक जनहित याचिका में इकबाल पर आरोप लगाया गया कि इन्होने अवैध साधनों से पैसा कमाया. यह जनहित याचिका सहारनपुर के निवासी रणवीर सिंह ने दाखिल की. आरोप लगाया कि इकबाल ने गलत तरीके से करोड़ों रूपये कमाए हैं लेकिन अपने चुनावी एफ़ीडेविड में बहुत कम पैसा दिखाया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इकबाल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 111 कंपनियों के शेयरहोल्डर हैं और इनके तकरीबन 30 पार्टनरशिप फर्म हैं.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)