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FLOP **** (News Rating Point) 06.02.2016
पश्चिम बंगाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के सरकारी बंगले को खाली कराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाए जाने की वजह से चर्चा में आये. चौधरी की दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया. सुनवाई से इंकार करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वह अपनी गरिमा का ख्याल रखें और क्या कोई दूसरा आकर कहेगा कि बंगला खाली करिए. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चौधरी की याचिका खारिज कर दी थी. इस मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अधीर रंजन चौधरी को अंतरिम राहत देते हुए केंद्र से कहा था कि सुनवाई पूरी होने तक इनका आवास खाली ना कराया जाए. ठीक एक साल पहले कांग्रेस के सत्ता से हटने के कुछ महीने बाद चौधरी को दूसरा बंगला आवंटित किया गया था. लेकिन उन्होंने यह कहते हुए वहां जाने से मना कर दिया कि वहां पहले से ही कोई और रह रहा है. चौधरी तब और आग बबूला हो उठे जब उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया. जब यह साफ हुआ कि अधिकारी उनसे बंगला खाली करवाकर ही दम लेंगे तब चौधरी के स्टाफ ने उनका सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया. ऐसा करते हुए चौधरी ने कहा ‘यह सारा सामान मैं इनके भरोसे छोड़कर जा रहा हूं, अगर कुछ भी चोरी हुई तो उसके जिम्मेदार यह होंगे.’
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)
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