Amitabh Thakur Police

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(News Rating Point) 23.04.2016
लखनऊ. निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से 48 घंटे में सभी आईएएस, आईपीएस अफसरों और राज्य कर्मियों के संपत्ति का विवरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अकेले अमिताभ ठाकुर ही संपत्ति का विवरण क्यों दें। गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर ने याचिका में हाईकोर्ट से प्रार्थना की थी कि राज्य सरकार को उनके अलावा सभी राज्य कर्मियों के संबंध में ऐसा करने के निर्देश दिए जाएं। अशोक पाण्डेय ने वादी की तरफ से बहस की, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता जे एन माथुर ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार को ठाकुर से इस प्रकार की सूचना मांगने से नहीं रोकेगी, पर यहां प्रथमद्रष्टया विधि का असम्यक प्रयोग होता दिखता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी राज्यकर्मियों के संपत्ति का विवरण 48 घंटे में अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि ये सूचनाएं अकेले अमिताभ ठाकुर से ही क्यों मांगी गई हैं।
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