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FLOP *** (News Rating Point) 06.02.2016
बहुचर्चित आदर्श सोसायटी घोटाले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ सीबीआई मुकदमा दायर करेगी. इसके चलते वह इस सप्ताह चर्चा में आये. महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.वी. राव ने गुरुवार को चव्हाण के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी. सीबीआई ने 8 अक्टूबर, 2015 को राज्यपाल को खत लिखकर चव्हाण के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. चव्हाण वर्तमान में महाराष्ट्र से लोकसभा के सांसद हैं और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख हैं. सीबीआई ने अपने पत्र के साथ दो सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट के अलावा बम्बई उच्च न्यायालय की वे टिप्पणियां भी भेजी थीं, जो 2014 में आपराधिक पुनर्वीक्षा आवेदन दाखिल करने पर की गई थी. जांच आयोग में न्यायाधीश जे.ए. पाटिल (सेवानिवृत्त) और पूर्व मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम शामिल थे.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)
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