HIT * (News Rating Point) 29.08.2015
इस सप्ताह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने नगर विकास मंत्री मो. आजम खां को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने लाभ के पद संबंधी मामले में मंत्री आजम खां की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ला की पीठ ने आजम खां ने मंत्री होने के बावजूद प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज दिया. कोर्ट ने कहा कि आजम को नगर विकास विभाग के कबीना मंत्री की हैसियत से जल निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था. अदालत ने कहा कि चूंकि जल निगम के अध्यक्ष पद पर खां की पदेन नियुक्ति हुई थी और वह लगातार कबीना मंत्री बने हैं, इसलिए उन पर निगम अध्यक्ष के तीन साल के अधिकतम कार्यकाल की स्थिति लागू नहीं होती.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)