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FLOP * (News Rating Point) 30.04.2016
इस सप्ताह बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर लगे भ्रष्टाचार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस को तीन महीने के भीतर जांच कर मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया. परचून की दुकान से अरबों की संपत्ति बनाने वाले बसपा नेता पर 111 फर्जी कंपनियों के जरिए 10 हजार करोड़ रूपये की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है. हाजी इकबाल पर ये आरोप उत्तर प्रदेश के एक कारोबारी रणवीर सिंह ने अपनी जनहित याचिका में लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान अब उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत कर्ता रणबीर और हाजी इकबाल दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड अदालत में पेश करने को कह दिया है.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)