FLOP * (News Rating Point) 27.06.2015
इस सप्ताह आय से अधिक संपत्ति मामले में जे जयललिता को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट के इस फैसले के कारण जयललिता के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर फिर से काबिज होने का रास्ता साफ हो गया था. राज्य सरकार ने जयललिता की करीबी शशिकला और दो अन्य रिश्तेदारों वीएन सुधाकरण और इलावारसी को बरी किए जाने को भी चुनौती दी. कर्नाटक सरकार का कहना है कि राज्य की अभियोजन एजेंसी को हाईकोर्ट में पक्ष नहीं बनाया गया था. वकील जोसेफ अरिस्टोटल की दाखिल याचिका में यह दावा किया गया है कि जयललिता की आय से अधिक संपत्ति की गणना करने में हाईकोर्ट ने गलती की.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)