Juvenile justice bill passed in Rajya Sabha

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(NRP) 22.12.2015

जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है. इस प्रकार संसद से पास होने के पास अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इस बिल के अनुसार नाबालिग की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी गयी है. लेकिन इसमें भी मौत की सजा और उम्र कैद की सजा का प्रावधान नहीं है.  बिल में अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है. इस बिल को ध्वनिमत से पास किया गया. राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद अब यह क़ानून बन जाएगा. निर्भया के माता-पिता ने इस बिल का स्वागत किया. आज राज्यसभा में बिल पास होने के दौरान दोनों वहां मौजूद थे. बिल पास होने के बाद मीडिया से बात करते हुए निर्भया की माँ के आंसू निकल आये. बिल पास होने पर उन्होंने खुशी तो जाहिर की लेकिन अफ़सोस जताया कि उनकी बेटी का न्याय अब भी अधूरा है.

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