HIT *** (News Rating Point) 30.05.2015
यह सप्ताह उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री कैलाशनाथ चौरसिया के लिए सुखद रहा. मिर्जापुर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ शुक्ल ने दोष सिद्ध न होने पर डाकिया के साथ मारपीट के मामले में राज्यमंत्री कैलाशनाथ चौरसिया को दोष मुक्त कर दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अक्तूबर, 1995 को दिन में 11 बजे कटरा कोतवाली क्षेत्र के रतनगंज मुहल्ले में कैलाश चौरसिया ने पोस्टमैन कृष्णदेव त्रिपाठी को डराने-धमकाने के साथ आपराधिक बल प्रयोग किया. उन्होंने उसके प्रति असंसदीय शब्दाें का प्रयोग करते हुुए अपमानित किया. जान से मारने की भी धमकी दी थी. लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त पाया. अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी.
यह सप्ताह उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री कैलाशनाथ चौरसिया के लिए सुखद रहा. मिर्जापुर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ शुक्ल ने दोष सिद्ध न होने पर डाकिया के साथ मारपीट के मामले में राज्यमंत्री कैलाशनाथ चौरसिया को दोष मुक्त कर दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अक्तूबर, 1995 को दिन में 11 बजे कटरा कोतवाली क्षेत्र के रतनगंज मुहल्ले में कैलाश चौरसिया ने पोस्टमैन कृष्णदेव त्रिपाठी को डराने-धमकाने के साथ आपराधिक बल प्रयोग किया. उन्होंने उसके प्रति असंसदीय शब्दाें का प्रयोग करते हुुए अपमानित किया. जान से मारने की भी धमकी दी थी. लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त पाया. अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)