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FLOP *** (News Rating Point) 19.03.2016
इस सप्ताह दिल्ली की एक अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया. अखबारों ने लिखा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने ये आदेश आम आदमी पार्टी की एक वॉलेंटियर की याचिका पर सुनाया, जिसमें कुमार विश्वास पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है. अदालत ने कहा कि ज़रूरत पड़े तो पुलिस उन्हें गिरफ़्तार भी कर सकती है. अदालत ने ये भी कहा है कि शिकायतकर्ता ने कुमार विश्वास पर ‘यौन टिप्पणी’ करने का भी आरोप लगाया है और इसकी जांच होनी चाहिए. इससे पहले अदालत ने 24 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षा रख लिया था. शिकायतकर्ता का दावा है कि वो पुलिस के पास गई थीं, लेकिन कुमार विश्वास के ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाया गया. वहीं पुलिस ने अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुमार विश्वास के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला है.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)
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