FLOP **** (News Rating Point) 07.11.2015
कलकत्ता हाई कोर्ट ने करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपित पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को घर में नजरबंद रखने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के मुताबिक, मित्रा तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक कोई मेडिकल इमरजेंसी न हो या सीबीआई को जांच के लिए इसकी जरूरत न हो. मित्रा तब तक पुलिस की निगरानी में नजरबंद रहेंगे, जब तक जमानत रद करने के संबंध में सीबीआई की याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)