Mohammad Muslim Congress UP

0

FLOP **** (News Rating Point) 09.05.2015
रायबरेली की तिलोई के कांग्रेस विधायक डा.मोहम्मद मुस्लिम एक अदालत ने उनके खिलाफ संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी करने और जेल जाने के चलते इस सप्ताह चर्चा में रहे. विधायक के खिलाफ वर्ष 2000 में शिवरतनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.
दैनिक जागरण ने लिखा- उन पर चिलौली कांड में हुए सांप्रदायिक तनाव मामले में दंगा भड़काने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था. उनके खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र मिश्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था. रायबरेली के न्यायिक मजिस्टेट कोर्ट नंबर 19 वीरेंद्र सिंह ने वर्ष 2000 से लंबित एक आपराधिक मामले में गैरहाजिर चल रहे कांग्रेस विधायक के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है. उक्त मामले में वे हाजिर नहीं हुए. उनके हाजिर न होने से न्यायालय की प्रक्रिया बाधित हो रही थी. उनके हाजिर होने के बावत कोर्ट ने तमाम बार नोटिसें जारी की. यहां तक की गैर जमानती वारंट भी जारी हुए, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. कोर्ट नें एक मई को उनके खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया. अमर उजाला ने लिखा- कोर्ट के आदेश के बाद शिवरतनगंज पुलिस ने संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिजौली गांव में वर्ष 2000 में दो समुदायों के बीच बवाल हुआ था. विधायक मो. मुस्लिम के खिलाफ बलवा, शासकीय कार्य में बाधा डालने आदि का मामला दर्ज किया गया था. दीवानी कचहरी में यह मुकदमा विचाराधीन है. अन्य आरोपी तो कोर्ट में हाजिर हो गए, लेकिन विधायक पेश नहीं हुए. इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विधायक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश शिवरतनगंज एसओ को दिया है. विधायक का कहना है कि उनका नाम एफआईआर में नहीं था. साजिशन नाम लाया गया है. अमर उजाला ने लिखा- अदालत द्वारा जारी वारंट व कुर्की के आदेश के बाद तिलोई क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मो. मुस्लिम ने मंगलवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया. जमानत अर्जी की सुनवाई टलने से कोर्ट ने विधायक को जेल भेज दिया. गौरतलब है कि वर्ष 2000 में हुए सांप्रदायिक बलवे के मामले में विधायक आरोपी हैं. इस मामले में विधायक ने जमानत नहीं कराई थी. फिर 6 मई को कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद रिहा कर दिया.

(अमर उजाला, दैनिक जागरण सहित अखबारों और अन्य स्रोतों के आधार पर)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here