FLOP ***** (News Rating Point) 12.12.2015
इस सप्ताह सीवान में हुए चर्चित तेजाब कांड में विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत चार को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई. जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को शहाबुद्दीन के अलवा राजकुमार साह, आरिफ व शेख असलम को उम्रकैद व दस-दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई. दो युवकों की हत्या का यह मामला अगस्त 2004 का है. शहाबुद्दीन पर जेल से निकलकर दो अपहृत युवकों की तेज़ाब डालकर हत्या करवाने का आरोप था. ये मामला ‘तेज़ाब हत्याकांड’ के नाम से चर्चित है, जिसमें दो सगे भाइयों गिरीश और सतीश की हत्या कर दी गई थी. मृतकों के तीसरे भाई राजीव रोशन की भी हत्या वर्ष 2014 में कर दी गई थी. राजीव इस मामले में चश्मदीद गवाह थे. इन दोनों भाइयों के शव कभी भी बरामद नहीं किए जा सके. चंद्रशेखर प्रसाद के तीन लड़कों को सिवान के गोशाला रोड स्थित घर से 16 अगस्त 2004 को अगवा कर लिया गया था. अपहरण का आरोप राजकुमार साह, शेख़ असलम और आरिफ़ हुसैन पर लगाया गया. आरोपों के मुताबिक़ इसके बाद तीनों भाइयों को शहाबुद्दीन के पैतृक गाँव प्रतापपुर ले जाया गया. गिरीश और सतीश की तेज़ाब डालकर हत्या कर दी गई. राजीव भागने में सफल रहे. शहाबुद्दीन अभी इस हत्याकांड सहित एक अन्य मामले में सिवान की जेल में बंद हैं.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)