FLOP ***** (News Rating Point) 08.08.2015
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत अन्य लोगों की सजा बरकरार रखी. ओमप्रकाश और अजय चौटाला को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है. न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्लाह और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ 80 वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (आईएनएलडी) के प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला और अजय चौटाला की सजा बहाल रखते हुए कहा कि फैसले में दखल का कोई कारण नहीं बनता. साथ ही पीठ ने किसी भी दोषी को चिकित्सकीय आधार पर जमानत या पैरोल देने से भी इनकार कर दिया. पीठ ने इसके लिए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा. जनवरी 2013 में निचली अदालत ने पिता-पुत्र समेत 55 लोगों को वर्ष 2000 में हुए 3206 जेबीटी शिक्षकों की गैरकानूनी तरीके से भर्ती का दोषी ठहराया गया था. इन लोगों को धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया गया था. बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बहाल रखा.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)