Pawan Sharma AAP

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FLOP ***** (News Rating Point) 03.09.2016
आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा, जब उनके ही विधायक पवन शर्मा को कोर्ट ने मजदूर की लापरवाही से मौत मामले में डेढ़ साल की सजा सुना दी. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश भी दिया. कोर्ट ने शर्मा की याचिका पर जमानत भी दे दी. रोहिणी कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने मामले में पवन शर्मा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. दरअसल अगस्त 2009 में शर्मा की समयपुर बादली स्थित स्टील फैक्ट्री में काम करते वक्त मशीन ऑपरेटर राम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस संबंध में समयपुर बादली थाने में पवन शर्मा के खिलाफ लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया गया था. पुलिस की जांच में सामने आया था कि फैक्ट्री में लगी मशीन के खराब होने की शिकायत अन्य मजदूरों के साथ रामकुमार ने भी फैक्ट्री मालिक पवन कुमार शर्मा को दी थी. इसके बावजूद शर्मा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उलटा मजदूरों को नौकरी छोड़कर चले जाने को कहा था. शर्मा ने सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कहीं.

(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)

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