Pradip Shukla, IAS, Uttar Pradesh

0

(News Rating Point) 08.06.2016
हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले के प्रमुख आरोपी आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को एक माह के भीतर सीबीआई कोर्ट में पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. रकम जमा न करने पर उनको सीबीआई कोर्ट से जमानत पर रिहाई के आदेश का लाभ नहीं मिलेगा. सीबीआई कोर्ट ने प्रदीप को 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी है. इससे पूर्व भी प्रदीप शुक्ला को पांच लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत मिली थी. आगे इसे जारी रखने के लिए पांच लाख रुपये और जमा करने को कहा  गया है.
अमर उजाला ने लिखा कि कोर्ट ने कहा है कि यदि वह धनराशि जमा नहीं करते हैं तो सीबीआई कोर्ट नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है. याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। प्रदीप शुक्ला की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन सुनवाई कर रहे हैं. प्रदीप शुक्ला को सीबीआई कोर्ट ने 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया था. प्रदीप शुक्ला ने इसके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की. सुप्रीमकोर्ट ने मामला हाईकोर्ट के समक्ष ले जाने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया. अब हाईकोर्ट ने जमानत जारी रखने के लिए पांच लाख रुपये और जमा करने का निर्देश दिया है. प्रदीप के वकील का कहना था कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 50 लाख रुपये जमा कर सकें। कोर्ट ने धनराशि किश्तों में जमा करने का निर्देश दिया है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here