Priyanka Gandhi Congress

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HIT * (News Rating Point) 11.07.2015
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से प्रियंका गांधी वाड्रा को फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के उस फैसले के अमल पर आगामी सात अगस्त तक रोक लगा दी है, जिसके तहत आयोग ने डीसी और एसडीएम शिमला को दस दिन की अवधि में जमीन संबंधी वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए थे. शिमला के छराबड़ा में प्रियंका की जमीन के बारे में यह सूचना आरटीआई कार्यकर्ता देब आशीष भट्टाचार्य ने मांगी थी. इसे देने से प्रियंका ने बतौर थर्ड पार्टी इनकार किया था. न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति पीएस राना की खंडपीठ ने प्रियंका वाड्रा की ओर से आयोग के 29 जून के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए. हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि प्रार्थी की जान को खतरा है, उसे एसपीजी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है. उसके बारे में मांगी गई सूचना थर्ड पार्टी सूचना है और जनहित से जुड़ी नहीं है. इसे अथॉरिटी उपलब्ध करवाने के लिए कानूनन बाध्य नहीं है. प्रार्थी की ओर से दलील दी गई है कि आयोग की ओर से सूचना उपलब्ध करवाने के बारे में पारित किया गया आदेश न्यायसंगत नहीं है.

(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)

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