FLOP ***** (News Rating Point) 06.06.2015
बांदा के साढ़े चार साल पुराने बहुचर्चित शीलू दुष्कर्म मामले में पूर्व बसपा विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी को 10 साल की सजा सुनाई गई. बांदा के नरैनी से विधायक रहे पुरुषोत्तम के अलावा रामनरेश द्विवेदी उर्फ रावण और वीरेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ गर्ग को भी सजा सुनाई गई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीके श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सजा सुनाते हुए दो अन्य आरोपियों राजेंद्र शुक्ला और रघुवंश मणि द्विवेदी उर्फ सुरेश नेता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने तल्ख्ा टिप्पणी भी की. कहा- आरोपी पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी घटना के समय नरैनी विधान सभा क्षेत्र का विधायक था. उसने पीड़िता को अपने प्रभाव में लेकर दुष्कर्म किया. समाज सेवक के रूप में उसका यह कृत्य किसी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा गम्भीर है. यदि कानून बनाने वाला ही इस तरह का अपराध करे जो समाज के लिए घातक हो तो मेरी राय में ऐसे अपराधी को कम सजा से दंडित करना न्यायसंगत नहीं होगा.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)