उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को कुंडा के सीओ रहे जियाउल हक हत्याकांड में भले ही क्लीन चिट मिल गई हो, पर इसी प्रकरण के दौरान सुरेश यादव की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें प्रथमदृष्टया आरोपी मानते हुए तलब कर लिया है. सीबीआई ने 2013 के इस मामले में सुरेश की मौत को हादसा बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी. सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने बृहस्पतिवार को सुरेश यादव की मौत को हत्या बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी और राजा भैया, अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी समेत 15 आरोपियों को हत्या, हत्या की साजिश, बलवा करने और सुबूत मिटाने के आरोपों में तलब किया है. अगली सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी. इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने प्रधान के भाई वादी पवन कुमार यादव को नोटिस जारी किया था. तब पवन ने आपत्ति दाखिल कर कोर्ट को बताया कि इन आरोपियों ने सुरेश की हत्या सुनियोजित साजिश के तहत की थी.
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