FLOP **** (News Rating Point) 20.02.2016
बसपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेशधर त्रिपाठी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसने की वजह से इस सप्ताह चर्चा में रहे. विजिलेंस ने उनकी काली कमाई की जांच के बाद राज्य सरकार ने पूर्वमंत्री के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. राज्य सरकार ने मंजूरी के लिए राजभवन भेजा, जिसके बाद राज्यपाल राम नाईक ने विजिलेंस को राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी. अब विजिलेंस पूर्व मंत्री के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल करके उन्हें सीखचों के पीछे भेजने की कवायद करेगी. राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा चलेगा. मालूम हो कि राकेशधर त्रिपाठी विगत 13 मई 2007 से पांच अक्टूबर 2011 तक मायावती सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे. बसपा सरकार में ही उनके खिलाफ लोकायुक्त संगठन में आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की शिकायत हुई. बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने राकेशधर त्रिपाठी समेत चार मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया था. वहीं लोकायुक्त संगठन ने अपनी जांच में आरोपों को सही पाते हुए सपा सरकार से उनके खिलाफ सीबीआई अथवा ईडी जैसी विशेषज्ञ एजेंसी से उनकी संपत्तियों की विस्तृत जांच कराने की सिफारिश की थी. बाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह मामला विजिलेंस के सिपुर्द कर दिया था.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)