Ram Prakash Yadav UP Firozabad Jasrana

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FLOP ***** (News Rating Point) 02.04.2016
फिरोजाबाद अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने 15 साल पहले हुए प्रमोद अपहरण कांड में पूर्व विधायक रामप्रकाश यादव सहित 3 को 10-10 साल के कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला थाना एका से जुड़ा है. नौदेवी ने 31 दिसम्बर 2001 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 नवंबर 2001 को रात 8 बजे उसका बेटा पप्पू पत्नी के साथ खेतों से वापस घर आ रहा था. नगला भजना के पुल की तरफ उसे व उसके परिवारीजनों को प्रेमपाल, रनवीर, रामप्रकाश और राजवीर ने घेर लिया और उसके बेटे का अपहरण कर लिया. अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने और गवाहों के बयान का अध्यन करने के बाद रामप्रकाश, राजवीर सिंह व सत्यवीर के खिलाफ अपहरण के मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. रामप्रकाश यादव ने 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जसराना विधान सभा से जीत हासिल की थी.

(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)

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