HIT ** (News Rating Point) 10.10.2015
गिरफ्तारी के बाद पहले पांच दिन पुलिस रिमांड में और बाद के तीन दिन जेल में बिता चुके सोमनाथ भारती को अदालत ने आखिरकार नियमित जमानत पर जेल से रिहा कर दिया. आप नेता को उनकी पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश के आरोपों के तहत 29 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. भारती को जमानत मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मित्रा ने कहा कि इससे भारती पर लगा क्रूरता का अपराध कम नहीं हो जाता. अडिशनल सेशन जज (एएसजे) अनिल कुमार ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने ही रकम की एक जमानती के आधार पर 41 साल के आरोपी विधायक की जमानत याचिका मंजूर कर ली.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)