HIT * (News Rating Point) 04.07.2015
इस सप्ताह भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी के खिलाफ असम के करीमगंज कोर्ट से जारी गैर जमानती वॉरंट पर 6 हफ्ते के लिए स्टे लगा दिया. स्वामी के खिलाफ कथित तौर पर नफरत वाले भाषण देने के मामले में वॉरंट जारी किया गया था. स्वामी ने वॉरंट को स्टे करने की गुहार लगाई थी. साथ ही, नफरत पैदा करने वाले भाषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब तलब किया. स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आईपीसी की धारा-153 ए (दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने) और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू पर स्टे लगाते हुए स्वामी से कहा है कि हम इस मामले में हाई कोर्ट में अप्रोच करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब याचिका में 2 आईपीसी की धाराओं पर उठाए गए सवालों के मामले की सुनवाई करेंगे.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)