HIT ** (News Rating Point) 13.06.2015
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर दखल देने से इनकार किया है, जिसके तहत बसपा विधायक उमा शंकर सिंह की सदस्यता रद्द करने के राज्यपाल के फैसले को निरस्त कर दिया गया था. सिंह रसड़ा से विधायक हैं. न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 28 मई को दिए आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की याचिका खारिज कर दी है. पीठ ने लोकायुक्त के लोकस स्टैंडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह याचिका दाखिल करना उनके अधिकारक्षेत्र से बाहर है. पीठ ने कहा कि यह चुनाव आयोग को तय करना है कि वह हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देना चाहता है या नहीं. लोकायुक्त ने अपनी याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला कानूनन और साक्ष्य, दोनों के आधार पर गलत है. फैसले में उनके निर्णय की गलत तरह से व्याख्या की गई है.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)