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FLOP **** (News Rating Point) 09.04.2016
लोन लेने के एक मामले में अदालत में उपस्थित नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री वाइएस चौधरी उर्फ़ सुजन चौधरी अपने खिलाफ हैदराबाद के नामपल्ली की मेट्रोपोलिटन अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किये जाने की वजह से इस सप्ताह चर्चा में आये. वाइएस चौधरी तेदेपा के कोटे से केंद्र सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं. मॉरीशस कामर्शियल बैंक लि. ने चौधरी और अन्य को 106 करोड़ रुपये लोन चुकाने में डिफॉल्टर बताते हुए अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराया है. बैंक का कहना है कि उसने हेस्टिया होल्डिंग्स लि. को 100 करोड़ रुपये कर्ज दिया था. यह सुजन यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है. वाइएस चौधरी सुजन यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी निदेशक हैं. बैंक की शिकायत पर अदालत तीन बार केंद्रीय मंत्री को उपस्थित होने के लिए समन जारी कर चुकी है. लेकिन वह एक बार भी उपस्थित नहीं हुए. इसी के चलते गैरजमानती वारंट जारी किया गया है. अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आर देनीरुथ ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वह मंत्री को गिरफ्तार कर 26 अप्रैल से पहले कोर्ट के सामने पेश करे. हालांकि, मंत्री का कहना है कि व्यस्तता के चलते वह अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे. उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)
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