राजधानी के 81 अपार्टमेंट अब वैध हो हो जाएंगे। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपार्टमेंट में रहने वाले फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के सुझाव पर कोर्ट ने 81 अपार्टमेंटों में रहने वाले सभी फ्लैट मालिकों को कंपाउंडिंग कराने के लिए नियमानुसार अर्जी देने की अनुमति दी है, ताकि इस प्रकरण को सुलझाया जा सके। कोर्ट पहुंचे कुछ अन्य प्रभावितों को भी पीठ ने राहत देते हुए उनके अपार्टमेंट को ढहाने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
एलडीए ने राजधानी के 81 अपार्टमेंटों को गिराने की नोटिस दिया था, इसके बाद से अपार्टमेंट मालिक व फ्लैटों के स्वामी परेशान थे। नोटिस मिलने वालों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस राजन राय व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने स्वर्ण राकेश मधोक व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर निर्णय दिया है कि फ्लैट मालिक कंपाउंडिंग कराने की अर्जी दें। याचियों का कहना था कि उन्होंने वर्षों पहले बैंकों से ऋण लेकर फ्लैट खरीदे थे। उन्हें कभी कोई नोटिस नहीं मिली। अचानक उन्हें नोटिस देकर कहा जा रहा है कि वे फ्लैट खाली कर दें, ताकि उनके अपार्टमेंट को गिराया जा सके।



