FLOP ***** (News Rating Point) January 2017
(Published on 01.02.2017)
बसपा से विधायक रहे उमाशंकर सिंह इस महीने अपनी सदस्यता रद्द होने की वजह से चर्चा में रहे. इस महीने राज्यपाल राम नाईक ने भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा से निर्वाचित बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह की सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया. बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह पर यह आरोप है कि वह विधायक रहने के बावजूद अपने फर्म पर सरकारी ठीके लिये थे. दरअसल हाईकोर्ट ने 28 मई को बसपा विधायक की सदस्यता बहाल रखते हुए आदेश दिया था कि चुनाव आयोग 15 जून से दोबारा मामले की सुनवाई करें. वहीं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि लोकायुक्त को भष्ट्राचार के मामले में जांच करने का अधिकार है, लेकिन वो किसी विधायक की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि चुनाव आयोग को सदस्यता रद्द करने के लिए खुद सुनवाई का आधिकार है.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)