FLOP ***** (News Rating Point) 30.07.2016
पटना हाईकोर्ट ने सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान का संसदीय निर्वाचन रद करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति केके मंडल की एकल पीठ ने गंगा मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है. पासवान पर लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन के साथ दिए हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूरे मामले का अवलोकन किया और पाया कि छेदी पासवान ने चुनाव के दौरान अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों का ब्यौरा नहीं दिया था. पासवान तीसरी बार संसद के सदस्य हैं. जनता दल के टिकट पर वे वर्ष 1989 व 1991 में सांसद बने थे. पिछले लोकसभा चुनाव के एेन पहले वे जदयू से भाजपा में शामिल हुए थे और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को हराकर संसद में पहुंचे थे. छेदी पासवान 1985 में पहली बार मोहनिया से लोकदल के टिकट पर विधायक चुने गए थे. वर्ष 1989 व 1991 में वे जनता दल के टिकट पर लगातार दो बार जीत कर संसद पहुंचे. 1996 में वे भाजपा के मुन्नीलाल से चुनाव हार गए थे. बाद में वे बिहार विधानसभा के सदस्य बने. इस फैसले पर अपनी टिप्पणी में छेदी पासवान ने कहा है कि वे उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं पर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)
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