FLOP **** (News Rating Point) 11.07.2015
कोर्ट के आदेश पर कटरा कोतवाली पुलिस ने आरटीओ से विवाद के मामले में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया समेत तीन पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इनपर सरकारी अधिकारी को परेशान, गाली-गलौज करने व भ्रष्टाचार के लिए बाध्य करने का आरोप है. मिर्जापुर के आरटीओ चुन्नीलाल ने 20 जून को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश भारद्वाज के न्यायालय में 156 (3) के तहत वाद दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया है कि 12 जून को बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया ने उन्हें रेलवे स्टेशन रोड स्थित अपने आवास पर बुलाया और कहा कि विभाग से स्थानांतरित लिपिक दिनेश मालवीय उच्च न्यायालय से स्टे लेकर आया है, उसे चार्ज मत देना. तब आरटीओ ने कहा कि लिपिक को चार्ज न देना हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी. इसपर राज्यमंत्री चौरसिया, उनके प्रतिनिधि डॉ. श्रीवास्तव और एक अज्ञात ने उनकी पिटाई कर दी थी. इतना ही नहीं, हर माह सुविधा शुल्क मुहैया देने के लिए कहा था. इसकी शिकायत करने पर बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी. आरटीओ के अनुसार इसकी शिकायत कटरा कोतवाली में की गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया. इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 30 जून को कटरा कोतवाली पुलिस को राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)