FLOP ** (News Rating Point) 12.11.2016
नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक राजबल्लभ यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को बिहार में नालंदा जिले की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई के बाद राजबल्लभ यादव को बुधवार तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राजबल्लभ बुधवार सुबह बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया. इससे पहले राजबल्लभ यादव की जमानत खारिज किए जाने के बाद बलात्कार पीड़िता के परिवार ने खुशी जाहिर करते हुए मांग की है कि इस पूरे मामले की स्पीडी ट्रायल कराई जाए और आरोपी को फांसी की सजा दी जाए. बताते चलें कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा के महिला थाने में 9 फरवरी को रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि छह फरवरी को बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मोहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गईं. आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया. विधायक ने उसके साथ रेप किया. लड़की को सात फरवरी को बिहारशरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई. थाने में मामला दर्ज होने के बाद से विधायक राजबल्लभ यादव फरार हो गए थे. एक महीने के बाद सरेंडर किया था. इस मामले में 30 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय ने राजबल्लभ को जमानत दी थी.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)