FLOP **** (News Rating Point) 26.11.2016
नाबालिग से बलात्कार मामले में राष्ट्रीय जनता दल से निलंबित विधायक राज बल्लभ यादव की जमानत को रद्द कर दिया. पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द होने के बाद राज बल्लभ अब जेल में ही रहेंगे. उन्होंने बीते 9 नवंबर को ही बिहारशरीफ कोर्ट में सरेंडर किया था. सुप्रीम कोर्ट के जज ए के सिकरी और एएम सप्रे की बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार की याचिका जिसमें पटना हाईकोर्ट द्वारा राज बल्लभ को दी जमानत रद्द करने की मांग की गई थी, को स्वीकार किया जाता है.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)