आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, अखबारों ने प्रमुखता से छापा

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एनआरपी डेस्क
लखनऊ। हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा मिलने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस खबर को दिल्ली एनसीआर के अखबारों से लेकर लखनऊ के अखबारों ने प्रमुखता से छापा।

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भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर की अदालत ने गुरुवार को आजम खान को दोषी करार दिया था और तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सपा के संस्थापक नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में अयोग्य करार दिया गया है। साथ ही यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने आजम खान की सीट खाली घोषित कर दी।
आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सूत्रों के मुताबिक, दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान अपने आप अयोग्य हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को उनकी सीट खाली होने की घोषणा कर दी। विधानसभा सचिव का कहना है कि दोषसिद्धि के बाद उनकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो गई थी। आजम खान को दोषी ठहराने के बाद अदालत ने उनको तीन साल की सजा सुनाई थी और साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।

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