HIT * (News Rating Point) 26.03.2016
घोड़े शक्तिमान की टांग टूटने के मामले में 18 मार्च को गिरफ्तार मसूरी विधायक गणेश जोशी कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने की वजह से इस सप्ताह चर्चा में रहे. करीब पांच दिन बाद जेल से बाहर आए जोशी के स्वागत को सुद्धोवाला में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उमड़ पड़े. 14 मार्च को पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग टूट गई थी. इस मामले के आरोप में 18 मार्च को जेल भेज दिया था. मामले में जोशी के वकील ने जेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. मगर जमानत नहीं मिली. सोमवार को जोशी के वकील ने सेशन कोर्ट में अर्जी दी थी. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरडी पालीवाल की कोर्ट में जोशी के वकीलों ने करीब आधे घंटे बहस की. जिसके बाद दोपहर सवा तीन बजे कोर्ट ने दो पेज का जमानती आदेश जारी किया. कोर्ट ने आदेश में लिखा कि जोशी को जमानत पर रहते हुए विवेचक के बुलाने पर कोर्ट और बयान दर्ज कराने आना होगा. इसके अलावा जांच प्रभावित नहीं करेंगे. गवाहों पर दबाव नहीं बनाएंगे. जांच में सहयोग देंगे. शर्तों के साथ 25-25 हजार के दो जमानती पेश करने पर जमानत दी गई.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)
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