आदेश शुक्ला
लखनऊ। सोमवार को वाराणसी में स्थित शृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बड़ा फैसला आया है। वाराणसी के जिला न्यायालय के विशेष जज अजय कृष्ण विश्वेश ने मामले को सुनवाई योग्य माना है। इसी के साथ देश के मीडिया और सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ी खबर बन गई। मंगलवार के अखबारों की हेडलाइंस में यही खबर है। कई अखबारों ने कई पन्नों पर इस खबर को विस्तार से जगह दी है। इसी के साथ वह जज चर्चा में आ गए, जिन्होंने ये फैसला सुनाया।
दरअसल शृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वेक्षण में मिली शिवलिंग पर पूजा के लिए याचिका दाखिल की थी। जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की थी। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।
कई अखबारों और चैनलों ने खबर के साथ साथ यह भी बताया कि वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्णा विश्वेश कौन हैं। विश्वेश उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने 30 साल लंबे करियर में कई न्यायिक पदों पर अलग-अलग भूमिकाएं अदा की हैं।
डॉ. अजय कुमार विश्वेश का जन्म साल 1964 में हरिद्वार में हुआ था। विज्ञान में स्नातक होने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने साल 1984 में एलएलबी और 1986 में एलएलएम किया है। साल 1990 में उन्होंने कोटद्वार के मुंसिफ कोर्ट से अपने करियर की शुरुआत की थी। वाराणसी का जिला जज बनने से पहले विश्वेश बुलंदशहर के जिला जज रह चुके है। इसके अलावा वह सहारनपुर और इलाहाबाद में भी बतौर जिला जज काम कर चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में उन्होंने अहम न्यायिक पदों पर रहते हुए अपनी भूमिकाएं निभाई है।