रीता जोशी दोषी करार, मीडिया ने खबर को प्रमुखता से लिया

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एनआरपी डेस्क
लखनऊ। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को एक मामले में दोषी करार दिया है। विशेष एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव प्रचार करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में रीता बहुगुणा जोशी समेत पांच को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषियों को छः महीने प्रोबेशन पर रहने का आदेश देते हुए रिहा कर दिया। इस खबर को न्यूज़ चैनलों ने प्रमुखता से लिया। शनिवार को अखबारों ने भी प्रमुखता से छापा।
मामला साल 2012 विधानसभा चुनाव का है। कोर्ट ने कहा की सभी दोषी प्रोबेशन के दौरान पर अच्छा चाल-चलन बनाए रखने के लिए जिला परिविक्षा अधिकारी के समक्ष जाकर 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें और इतनी ही रकम का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करेंगे। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी रीता बहुगुणा जोशी, मनोज चौरसिया, राम सिंह, संजय यादव और प्रभा श्रीवास्तव को एमपी/एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया है। सभी दोषी 30 दिवस के अंदर जिला परिविक्षा अधिकारी के सामने हाजिर हो। दोषियों के छह महीने के प्रोबेशन गिनती जिला परिवक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के दिन से की जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला परिविक्षा अधिकारी को भेजने का आदेश देते हुए सभी दोषियों को चेताया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि उन्होंने प्रोबेशन की शर्तों का उल्लंघन किया तो उन्हें फिर से कोर्ट में तलब करके दंड के प्रश्न पर सुनवाई की जाएगी।

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