Amitabh Thakur, IPS, Uttar Pradesh

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(News Rating Point) 12.05.2016
दस माह के निलंबन के बाद आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सशर्त बहाली मिल गई। हालांकि उन्हें तैनाती के लिए विभाग की ओर से अलग से आदेश जारी किया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह ने उनके खिलाफ विभागीय जांच जारी रहने और उसके निस्तारण के बाद 10 अक्टूबर 2015 तक के निलंबन काल के वेतन भत्तों का भुगतान किए जाने की शर्त के साथ बहाली दी है, जबकि 11 अक्टूबर से उन्हें पूरा वेतन मिलेगा। नवभारत टाइम्स ने लिखा कि अमिताभ को 13 जुलाई, 2015 को निलंबित किया गया था। 11 दिसंबर, 2015 को निलंबन फिर से बढ़ा दिया गया। केंद्र ने 31 मार्च, 2016 को अमिताभ का निलंबन निरस्त कर दिया था। इस पर 25 अप्रैल को कैट की लखनऊ बेंच ने भी मुहर लगा दी थी। केंद्र ने 26 अप्रैल को अमिताभ की बहाली के आदेश दिए। इस पर राज्य सरकार ने बुधवार को उन्हें बहाल किया।

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