आईएएस ऋतु माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक से न्यूज रेटिंग में सुधार

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लखनऊ। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ और आईएएस अफसर ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की वजह से उनके न्यूज रेटिंग में सुधार आया है. लखनऊ के अखबारों ने इस खबर को ज्यादा तवज्जो नहीं दी लेकिन पोर्टल्स और रीजनल न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को लिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए गैर जमानती वारंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को कड़ी फटकार लगाई थी. हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.
दरअसल, जमीन अधिग्रहण के एक मामले में नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी पर अवमानना की कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था. इसके खिलाफ ऋतु माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थीं. याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को कड़ी फटकार लगाई थी.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस ऋतु माहेश्वरी याचिका स्वीकार करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है, लेकिन अभी तारीख तय नहीं की गई है. इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमना ने कहा था कि IAS अधिकारी हैं, आपको नियम पता है.

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